खंड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिव,ग्राम प्रधान और तकनीकी सहायक पर मुकदमा दर्ज कराया


बस्ती। सदर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बन्धुआ गनेशपुर में मानक विपरीत इंटरलाकिंग कार्य कराए जाने और स्वीकृति धनराशि से अधिक की धनराशि व्यय करने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और तकनीकी सहायक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।


वाल्टरगंज थाने में दी गई तहरीर में खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा बस्ती सदर ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत सचिव महेन्द्रनाथ, ग्राम प्रधान बन्धुआ सभाजीत यादव और तकनीकी सहायक राजेश मिश्र ने मिलकर न केवल मानक विपरीत इंटरलाकिंग कार्य कराया बल्कि जो धनराशि स्वीकृत थी उससे अधिक की धनराशि व्यय करना दिखा दिया। मामले में तहरीर के आधार पर वाल्टरगंज पुलिस ने तीनो आरोपियों के विरूद्ध गबन और धोखाधड़ी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है और विवेचना कर रही है।


इससे पूर्व पैकोलिया क्षेत्र के मुसहा बरहपेड़ा में स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण के तहत शौचालय बनवाने के नाम पर सेक्रेटरी और चार ग्राम प्रधानो द्वारा मिलकर छह खातों से 63 लाख 19 हजार निकाल लेने और धनराशि का गबन कर लेने के मामले में धोखाधड़ी और गबन की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुसहा बरहपेड़ा गांव निवासी गिरजेश कुमार श्रीवास्तव ने तहरीर में आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह, ग्राम प्रधान मजगवां, ग्राम प्रधान भानपुर, ग्राम प्रधान बांसगांव और ग्राम प्रधान केशवपुर ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय बनवाने के नाम पर छह खातों से धोखाधड़ी कर 63 लाख 19 हजार रूपए निकाल लिए और उस धन का गबन कर लिया।


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