बस्ती:-कंटेंटमेंट एरिया के बाहर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने का डीएम ने दिया आदेश,जानिए क्या खुलेगा



बस्तीः तीसरे चरण के लाकडाउन में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपदवासियों को राहत देते हुये 04 अप्रैल मंगलवार से कंटेंटमेंट एरिया के बाहर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश दिया है। यह जनपदवासियों के लिये राहत देने वाली खबर है किन्तु शर्ते लागू रहेंगी। सोशन डिस्टेंस, सेनेटाइजर की उपलब्धता, मास्क का प्रयोग और आरोग्य सेतु एप की अनदेखी मिलते ही दुकान बंद करा दी जायेगी। इसलिये इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिये सतर्कता जरूरी होगी। जिन दुकानों को खोलने का आदेश हुआ है उनमे मोबाइल रिपेयर शॉप, वाहन रिपेयर शॉप, बिल्डिंग मैटेरियल शॉप, पंखा कूलर रिपेयरिंग शॉप शामिल हैं। इसी के साथ जिले में कहीं भी पान-बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकान, नाई सैलून की दुकानें, रेस्टोरेन्ट, ढाबे, चाय, की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है।


जिलाधिकारी बस्ती द्वारा जारी आदेश



बस्ती सूचना विभाग ने निम्न प्रेस नोट जारी किया है


संशोधित प्रेस नोट


बस्ती 04 मई 2020 सू०वि०, कंटेंटमेंट एरिया के बाहर खुलेगी ये दुकान-
 1- मोबाइल रिपेयर शॉप
 2- वाहन रिपेयर शॉप
 3- बिल्डिंग मैटेरियल शॉप 
 4- पंखा कूलर रिपेयरिंग शॉप
           जिले में कहीं नहीं खुलेंगे पान-बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकान, नाई सैलून की दुकानें, रेस्टोरेन्ट, ढाबे,चाय की दुकानें।


 




  


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