आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से 2 बजे तक आबकारी की एकल दुकानें 10 से 2 बजे ही खुलेगी:-डीएम बस्ती


बस्ती: कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कंटेनमेंट (हॉटस्पॉट) जोन में कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। इससे बाहर शहर क्षेत्र हो या फिर गांव। सोमवार से दिन में दस बजे से लेकर दो बजे किराना (परचून),दवा,सब्जी और शराब की दुकानें खुलेंगी। यह जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी। लॉकडाउन में बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। आज से शुरू हो सकेंगे निर्माण कार्य


जिलाधिकारी ने बताया ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के सारे कार्य सोमवार से शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सड़क और बाढ़ बचाव संबंधी कार्य भी शुरू हो जाएंगे। मनरेगा में बाहर से गांवों में पहुंचे मजदूरों को भी प्राथमिकता के आधार पर कार्य दिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा होटल,रेस्टोरेंट,बार और सैलून नहीं खोले जा सकेंगे। स्कूल-कालेजों में प्रवेश और परीक्षा के बारे में भी कोई निर्णय नहीं हो सका है।


कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस की सख्ती और बढ़ा दी गई है। अनावश्यक कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। शाम के समय जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी कराया गया है।


जिलाधिकारी बस्ती ने लाकडाउन 3 का दिशा निर्देश जारी किया
1-ग्राम पंचायतों में राजकीय निधियों से निर्माण कार्य शुरू होगा। साथ मे मास्क, सनेटाइजर और दो गज की दूरी का करना होगा पालन।
2-नगर पालिका, नगर पंचायत के बाहर सड़क, हाईवे, निर्माण कार्य अनुमन्य होंगे।
3-व्यक्तिगत निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे।
4- जिले के पांच हॉटस्पॉट क्षेत्र तुरकहिया,         5-मिल्लतनगर, गिदहीखुर्द, जमोहरा, परसाजाफ़र में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
6-हॉटस्पॉट को छोड़ कर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगी।
7-हॉट स्पॉट को छोड़ कर आबकारी की एकल दुकानें 10 से 2 बजे तक खुलेंगी।
8-शोसल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया जाएगा।
9-घर के बाहर किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रिया कलाप प्रतिबंधित रहेगा।
10-आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड न करने वालों का पास निरस्त होगा।