कोरोना वायरस के बचाव कार्य में लगे कर्मचारियों को संक्रमण से मौत होने पर उनके आश्रितों को ₹50 लाख की आर्थिक सहायता:-योगी

लखनऊ। योगी सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस के संक्रमण में बचाव कार्य में लगे संविदा कर्मियों और सभी राज्य कर्मचारियों को हौसला बढ़ाने के लिए शनिवार को योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है इसके तहत कोरोना वायरस के बचाव कार्य में लगे राज्य कर्मचारियों को संक्रमण से मौत होने पर उनके आश्रितों को ₹50 लाख की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है बचाव कार्य में लगे सभी श्रेणी के कर्मचारियों इसके लिए पात्र माना जाएगा।साथ ही  दैनिक व संविदा कर्मचारी भी पात्र होंगे ।अपर मुख्य सचिव  रेणुका कुमार ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया  है उन्होंने कहा इसके लिए सभी विभागो निगमों ,स्वशासी संस्थाओं, प्राधिकरण आदि  के सभी सरकारी और संविदा कर्मी ,दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्सिंग के कर्मी स्थाई या आस्थाई कर्मी पात्र माने जाएंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी रोकने के लिए  स्वास्थ्य विभाग विभाग के अलावा काफी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे कर्मियों को संक्रमण होना हमेशा बन रहता है । इसलिए संक्रमण से मौत  होने पर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने उनके आश्रितों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है इसके लिए सभी जिलों के डीएम अधिकृत होंगे । आश्रितों को यह पैसा देने के लिए कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ सीएमओ का प्रमाण देना होगा। यह पैसा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के मदद से दिया जाएगा ट्रांसफर किया जाएगा इस विभाग को जारी किया जा रहा है