अंततः लग ही गई इंदौर में डाक्टरों पर हमले के आरोपियों पर,क्या अब डाक्टर होंगे सुरक्षित


इंदौर। बुधवार को इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र के टाट पट्टी बाखल इलाके में मेडिकल जाँच दल पर पथराव करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने रासुका के तहत कार्यवाही की है। इंदौर के टाट पट्टी बाखल में की गयी घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा छोभ जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे।मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा था कि ऐसा करने वाले लोग इंसान नहीं, इंसानियत के दुश्मन हैं। हम इन्हें सख्त सजा देंगे।


 
जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा तीन की उपधारा दो के तहत चार व्यक्तियों पर रासुका की कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी इंदौर ने निरूद्ध किये गए इन दोषियों को केंद्रीय जेल रीवा में रखे जाने के आदेश दिए हैं।
 
घटना में जिन आरोपियों पर रासुका लगायी गई है उनके नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पिता हाजी मोहम्मद इस्माइल, उम्र 28 साल, मोहम्मद गुलरेज पिता हाजी अब्दुल गनी, उम्र 32 साल, सोयब उर्फ़ सोभी पिता मोहम्मद मुख्तियार, उम्र 36 साल और मज्जू उर्फ़ मजीद पिता अब्दुल गफूर, उम्र 48 साल है, यह सभी टाट पट्टी बाखल इंदौर के निवासी हैं। यह सभी गुरुवार को हुई घटना में शामिल बताए जा रहे है।


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