बस्ती:-कोई बेटा मॉ-बाप को परेशान नही कर सकेंगा। उक्त जानकारी देते हुए एसडीएम सदर आनन्द श्रीनेत ने कहा कि वृद्ध माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिकरण में पीड़ित होने की दशा में आरोपी बेटे के विरूद्ध अर्जी देकर उनसे रू0 10 हजार तक का मासिक भरण-पोषण की रकम प्राप्त कर सकेंगे। शासन के इस आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपित को जेल भी भेजा जा सकता है। उन्होने बताया कि पीड़ित मॉ-बाप एल्डर हेल्पलाईन नम्बर-14567 पर सम्पर्क कर सकते है।