संत कबीरनगर:- समस्त घोषित कंटेनमेंट जोन में केवल घर से घर आपूर्ति, विसंक्रमण एवं चिकित्सीय सर्वेक्षण अनुमन्य रहने का निर्देश


संत कबीर नगर । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जनपद में कोविड-19/कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जनपद के समस्त घोषित कंटेनमेंट जोन में केवल घर से घर आपूर्ति, विसंक्रमण एवं चिकित्सीय सर्वेक्षण अनुमन्य रहने का निर्देश दिया है। जारी निर्देश के क्रम मे रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तथा समस्त इन्सीडेंट कमाण्ड कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर भी यदि आवश्यक हो तो किसी भी गतिविधि को किसी भी स्तर तक जिससे अत्यावश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े को प्रतिबन्धित किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त स्मार्ट फोन धारकों द्वारा आरोग्य सेतु एप आयुष कंवच एप अनिवार्य रूप से इंस्टाल किये जाने के निर्देश देते हुये बताया है कि ऐसा न करना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


      पुलिस अधीक्षक बृजेश सिंह ने जनपद के समस्त पुलिस कर्मियों को सघन चेकिंग अभियान चलाकर आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कंवच ऐप को स्मार्ट फोने धारकों के मोबाइल में इंस्टाल एवं एक्टिव होने की जांच करते रहने के निर्देश दिये हैं। समस्त अनुमति इस आदेश के साथ दी गयी है कि गतिविधि का संचालक स्वयं ही मास्क के प्रयोग का प्रवर्तन करवायेंगे एवं मास्क के बिना किसी को भी सम्मिलित नहीं होने देंगे। यदि कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देंगे। किसी भी अनुमन्य गतिविधि में अनुमन्यता की शर्तों के उल्लंघन पर अथवा सोशल डिस्टेंसिंग को भंग कर के भीड़ लगवाने वाले प्रतिष्ठान/कार्यवाही/क्रियाकलाप को सम्बन्धित इंसीडेंट कमाण्डर तत्काल बंद करवा सकेंगे।