बस्‍ती: डीएम ने 16 कंटेनमेंट जोन घोषित किए,रहेगा वाहनों पर प्रतिबंध,होगी होम डिलिवरी, सभी विभागों को डीएम ने दिया दिशानिर्देश


बस्ती :- कोरोना मरीजों के पाए जाने पर डीएम ने शहर के दो स्थानों सहित जिले में कुल 16 कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यहां पर पॉजिटिव के घर से ढाई सौ मीटर तक का दायरा सील किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सामानों की होम डिलेवरी होगी। सैनेटाइजेशन सहित साफ-सफाई का विशेष प्रबंध करने के साथ संदिग्धों की सैम्पलिंग कराते हुए जांच कराई जाएगी। 


उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकाल पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे।


         उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। 


कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर क्षेत्रीय पीएचसी-सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारियों ने सीएमओ को कंटेनमेंट जोन बनाने का प्रस्ताव दिया था । इस प्रस्ताव पर अपनी आख्या तैयार करते हुए सीएमओ डा. एके गुप्ता ने डीएम बस्ती से कंटेनमेंट जोन घोषित करने संबंधी आख्या भेजी। आख्या के आधार पर डीएम ने 16 कंटेनमेंट जोन घोषित किया। 



सीएमओ की तरफ से कंटनेमेंट जोन बनाने के लिए


बस्ती शहर के बभनगवां गांधीनगर, मंगल बाजार पुरानी बस्ती तथा तहसील हरैया में ग्राम गोविंदपारा, कार्यालय नगर पंचायत, ग्राम जिवधरपुर, वार्ड नंबर-1 अंबेडकर नगर, ग्राम नाथपुर टूटी भीटी मिश्र, ग्राम जसईपुर कप्तानगंज, ग्राम परिवारपुर ओझागंज, ग्राम फरेंदासेंगर महुआलखनपुर, ग्राम बिहरा कप्तानगंज, ग्राम खजुरिया मिश्र कप्तानगंज, ग्राम चांदा बुजुर्ग पैकोलिया, ग्राम रघुनाथपुर पैकोलिया, ग्राम प्रतापपुर मनगवां अमोढ़ा, ग्राम घिरौली बाबू छावनी को कंटेंटमेंट जोन बनाया गया है।



डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि इन सभी जगहों पर 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, नागरिक आपूर्ति के साथ अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इस क्षेत्र में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।


उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कांटेक्ट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संधिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।