बस्ती:- 26 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए अब तक कुल 121कंटेनमेंट जोन बनाए गए,सूचना विभाग ने देर रात विज्ञप्ति जारी की


बस्ती 27 जुलाई 2020 सू०वि०, जनपद में 26 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों पर एक-एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जिले में अब तक 96 जोन थे अब 26  कंटेनमेंट जोन और घोषित किए गए. उक्त जानकारी सूचना विभाग ने देर रात विज्ञप्ति जारी करके दी। इन सभी जगहों के आस-पास नए नियमो के अनुसार सील किया जाएगा. 


         उन्होने बताया कि ये 26 नए जोन निम्न है 



राजा मैदान पुरानी बस्ती, पिपरा गौतम थाना नगर, बसथनवा पोस्ट परसौडा़ हरैया, कलेक्ट्रेट कार्यालय बस्ती प्रथम, कलेक्ट्रेट कार्यालय बस्ती द्वितीय, घिरौली बाबू विक्रमजोत, रसना रसूलपुर पुरानी, तिघरा पंडित पुरैना मंसूर, बेईली बहादुरपुर कलवारी, ग्राम मंझरिया शुक्ल, ग्राम व पोस्ट गौर हरैया, ग्राम बाबू डहडा हरैया, ग्राम हंसपुर पोस्ट बरगदवा, बैरिहवा कोतवाली, ग्राम बेलसुही थाना मुंडेरवा, ग्राम रामनगर भानपुर, पिकौरा बक्स गांधीनगर, भानपुर रोड रुधौली, वार्ड नंबर 10 महागौरी नगर बभनान, ग्राम कल्याणपुर कुदरहा, पिकौरा शिवगुलाम कोतवाली, ग्राम रघऊपुर कुदरहा, ग्राम मेहडा पुरवा बनकटी, ग्राम केसरई पोस्ट व थाना गौर, ग्राम पूरा पोस्ट बभनान, ग्राम परियारपुर सोनहा भानपुर नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं।इसी के साथ जनपद के हरैया विकासखंड में बने मनिकरपुर ग्राम सभा को कंटेनमेंट जोन से समाप्तकर दिया गया है।  


 


         उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे।


         उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेगें।


          उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कंटेनमेंट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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