बस्ती:-20 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए,सूचना विभाग ने विज्ञप्ति जारी की,अबतक कुल 56 कंटेनमेंट जोन हो चुके


बस्ती : कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिन गांव व मोहल्लों में मरीज मिल रहे वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। मंगलवार को शहरी क्षेत्र के रमेश्वरपुरी व चइयाबारी दक्षिण दरवाजा, एसबीआइ कप्तानगंज गौरा को कंटेनमेंट जोन बनाया गया।


इसी के साथ देर रात सूचना विभाग ने सूचना ग्रुप पर 20 नए कंटेनमेंट जोन बनाने की सूचना पोस्ट की है


सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हर्रैया में ग्राम नगराबदली धरवापुर शंकरपुर, पुरे हमराज थाना छावनी, सौरपुर थाना पौकोलिया हर्रैया, मोहल्ला बिशुनपुरवा गांधी नगर बस्ती, ग्राम व पोस्ट गौर हर्रैया, गांव श्रीपालपुर वाल्टरगंज,गांव रुद्रपुर कलवारी- कुदरहा बस्ती, गांव ख्महरिया छावनी हर्रैया, मोहल्ला पांडेय बाजार पुरानी बस्ती, ग्राम पद्मापुर दुबौलिया हर्रैया, ग्राम कठवतिया सांवडीह हर्रैया, ग्राम घिरौली बाबू, छावनी, ग्राम कबराडीवा मुंडेरवाल बस्ती, ग्राम मनवाकलवारी बस्ती, मोहल्ला- सिविल लाइन बस्ती, ग्राम सुपेलवा, गांव जगदीश वाल्टरगंज भानपुर, कांटे खैरा-भानपुर, राजकीय आश्रम पद्धति भानपुर और ग्राम रघुनाथपुर गौर हर्रैया बस्ती शामिल है.इससे पहले देर शाम जिला प्रशासन की ओर से बताया गया था कि 3 नये कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बताया गया था कि जनपद में आज 03 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इन स्थानों पर एक-एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है।बताया कि मोहल्ला रामेश्वरपुरी गांधी नगर बस्ती, चइयाबारी निकट पब्लिक लाज दक्षिण दरवाजा बस्ती, एसबीआई कप्तानगंज (गौरा) को कंटेंटमेंट जोन बनाया गया है।जिले में अब तक 56 कंटेंटमेंट जोन बनाया गया है।उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है।इन सभी जगहों के आस-पास 250 मीटर दायरे को सील कर दिया गया है¡



जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया जहां केस मिले हैं उसके 250 मीटर एरिया में पाबंदियां लागू की गई हैं। नियम तोड़ने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तक जिले में 36 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं।अब ये नए 20 जोन बनाने की सूचना है


उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे।


         उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेगें।


          उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कंटेनमेंट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।