बस्ती:- 15 नए कंटेनमेंट जोन, अबतक कुल 71कंटेनमेंट जोन बनाए गए,प्रतिबंधों के उलंघन पर होगी कार्रवाई


बस्ती 22 जुलाई 2020 सू०वि०, जनपद में 15 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले में अब तक 71 कंटेंटमेंट जोन बनाया जा चुका है। उक्त जानकारी सूचना विभाग ने विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। इन सभी जगहों के आस-पास 250 मीटर दायरे को सील कर दिया गया है। 


         उन्होने बताया कि कि कल ग्राम नगराबदली थरवापुर शंकरपुर, पूरेहमराज छावनी हर्रैया, सौरपुर पैकोलिया हर्रैया, मो0 विशुनपुरवा गाॅधी नगर बस्ती, श्रीपालपुर वाल्टरगंज, ग्राम व पोस्ट गौर हर्रैया, ग्राम रूद्रपुर कलवारी कुदरहाॅ, ग्राम खम्हरिया छावनी हर्रैया, मो0 पाण्डेय बाजार पुरानी बस्ती, ग्राम पदमापुर दुबौलिया हर्रैया, ग्राम कठवतिया साउठीह हर्रैया, ग्राम घिरौली बाबू छावनी हर्रैया, ग्राम कबरहाडीहवा मुण्डेरवा बस्ती, ग्राम मनवा कलवारी, मो0 सिविल लाईन कोतवाली, ग्राम सुपेलवा कोतवाली बस्ती, ग्राम जगदीश वाल्टरगंज भानपुर, ग्राम काॅटे खैरा भानपुर, राजकीय आश्रम पद्धति भानपुर, ग्राम रधुनाथपुर गौर हर्रैया को कंटेंटमेंट जोन बनाया था आज 15 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जोकि निम्न है 



 ग्राम महादेवरी हर्रैया, ग्राम कल्याणपुर मझौआ खजुरी भानपुर, ग्राम बेलभरिया मझौआमीर भानपुर, आवास-विकास कालोनी बस्ती, वार्ड मोतीनगर हर्रैया, ग्राम भिउरा हर्रैया, ग्राम मरही हर्रैया, ग्राम नगर बहादुरपुर, ग्राम हथियागढ बस्ती, न्यु बाजार पुरानी बस्ती, ग्राम पिकौरा हर्रैया, ग्राम कोडरा पाण्डेय बस्ती, ग्राम जामडीह कोतवाली बस्ती, ग्राम बोदवल बाजार मुण्डेरवा, ग्राम करहापुर वाल्टरगंज को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।


         उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे।


         उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेगें।


          उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कंटेनमेंट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।