तीस जून तक पूरे करने है आपको कई काम, अन्यथा होगा बड़ा नुकसान


कोरोना महामारी की वजह से देश में तकरीबन तीन महीने से लॉकडाउन जारी है। हालांकि जनजीवनन और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के बीच इस लॉकडाउन में लोगों को कुछ रियायत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आरबीआई द्वारा लोन मोराटोरियम, आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज समेत कई तरह के मदद का ऐलान किया है।


इन सबके बीच कोरोना वायरस के चलते सरकार ने कई वित्तीय डेडलाइंस जो 31 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी, उसे आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया। अब जून महीने का दूसरा सप्ताह बीत रहा है, ऐसे में यह जान लेना अच्छा होगा कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक कौन-कौन से काम पूरे कर लेना जरूरी है…..


पैन से आधार को करें लिंक


कोरोना संकट के कारण सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर के 30 जून तक कर दिया था। अगर आपने अबतक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं लिंक किया है तो अब जल्दी से इस काम को पूरा कर लें, वरना 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।


टैक्स छूट पाने के लिए करें निवेश


कोविड 19 की वजह से आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। लिहाजा जल्दी से आप इस छूट का फायदा उठा लें।


2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न भरें


अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न को अभी तक नहीं भरा है, तो 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही 30 जून तक रिवाइज्ड आईटीआर भी दाखिल किया जा सकता है। दरअसल सरकार ने कोरोना संकट के कारण ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।


कंपनी से कर्मचारी ले लें फॉर्म-16


अमूमन मई में कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप अपनी कंपनी से अपना फॉर्म 16 जरूर ले लें।


पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कराएं पैसे


अगर आपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो 30 जून तक कर सकते हैं। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर पेनाल्टी का प्रावधान हैं, जिसको डाक विभाग ने फिलहाल हटा लिया है।


PPF खाता हो गया है मैच्योर


अगर आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो गया है और ऐसे खाते अगले पांच सालों के लिए एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फिर ये भी आप 30 जून तक करवा सकेंगे। डाक विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला था।