मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में शहरी क्षेत्र के निवासी भी ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योग लगा सकते है करे आवेदन :- डीएम


बस्ती 15 जून 2020 सू०वि०, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में शहरी क्षेत्र के निवासी भी ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आवेदन कर सकते है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। कलेक्टेªटे सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने इस योजना में अधिक से अधिक आवेदन कराने का निर्देश दिया है। 


          उन्होने कहा है कि इस योजना में भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना में 10 लाख रूपये तक ऋण दिया जाता है। इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ऋण पर 04 प्रतिशत तथा कार्यशील पूॅजी पर सम्पूर्ण व्याज वहन किया जायेंगा। आरक्षित वर्ग के उद्यमियों को सम्पूर्ण व्याज विभाग द्वारा दिया जायेंगा। इस योजना में वर्ष 20-21 में अभी तक 44 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। 


         जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 25 लाख रूपये तक ऋण दिया जाता है। इस योजना में सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकंलाग एंव भूतपूर्व सैनिक को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार एंव परम्परागत कारीगरों को ऋण दिया जाता है। 


         जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगवाये तथा मा0 सांसद एवं विधायक को योजना का विस्तृत विवरण भेंजे। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि पिछले वर्ष रिजेक्ट हुए 18 उद्यमियों से पुनः आवेदन कराये। बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, कृषि अधिकारी संजेश श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, लीड बैंक मैनेजर अभिनाष चन्द्रा तथा विभिन्न बैंको के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें। बैठक का संचालन खादी ग्रामोद्योग अधिकारी एके सिंह ने किया। 


-------------