अयोध्या प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर मुस्लिम को पक्ष को 5 एकड़ जमीन सौपा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश


अयोध्या : अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ को सौंप दिया है। यह भूमि अयोध्या सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की है। जिसे स्थानीय प्रशासन द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी है


9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फ़ैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था। जिसके बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से ज़मीन आवंटित कर दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी मिल गया है। यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है। ये इलाका एनएच 28 पर सटा हुआ है साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्ष्रेत्र भी है। ज़िला प्रशासन ने जिस जमीन का चयन किया था वो सरकारी जमीन है और कृषि विभाग की है। यही पास ही शाह गदा बाबा की पुरानी मज़ार है,जहां इलाके के लोग उर्स के दौरान बड़ी संख्या में पहुचते है। आज अयोध्या जनपद में ही मस्जिद निर्माण के लिए जमीन देने की प्रक्रिया भी आधिकारिक रूप से पूरी कर दी गई है।


साभार पत्रिका