वन नेशन वन कार्ड का लाभ उठा सकते है सभी उपभोक्ता-रमन मिश्र
बस्तीः प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों को देखते हुये लॉकडाउन की दशा में उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में फंसे गरीब दिहाड़ी मजदूरों एवं अन्य प्रवासी मजदूरों की सुविधा हेतु ’वन नेशन, वन कार्ड’ योजना के अन्तर्गत ’’राष्ट्रीय राशन कार्ड पोर्टबिलिटी’’ सुविधा 01 मई 2020 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 16 राज्यों में लागू होगी।
इस योजना के लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश का कोई भी राशन कार्डधारक प्रदेश के बाहर किसी भी उचितदर दुकान से मात्र अपनी राशन कार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के कार्डधारक भी उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी उचितदर की दुकान से मात्र अपनी राशन कार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न ले सकेंगे। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जारी राशन कार्डों एवं आधार आधारित वितरण हेतु तथा पिछले 06 माह से सक्रिय राशन कार्डों पर ही प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश सहित भारत के 16 राज्यों क्रमशः आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब एवं हिमांचल प्रदेश राज्य तथा 01 केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में लागू हो जायेगी। इन राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश के लाभार्थी आपस में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।