बस्ती 15 मई 2020 सू०वि०, जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे एवं खान-पान की छोटी-छोटी दुकाने प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खोले जाने का आदेश दिया है। उन्होने इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्राॅनिक की दुकाने भी प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान किया है। उन्होने निदे्रश दिया कि कन्टेनमेन्ट जोन के ढावे और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्राॅनिक की दुकानें नही खुलेंगी।
उन्होने कहा है कि इस दौरान कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकाल एंव सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान रेस्टोरेन्ट एवं होटल पूरी तरह बन्द रहेंगे।
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इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक दुकानें एवं राजमार्ग पर ढाबे एवं खान-पान की दुकानें 7 बजे तक खुलेगी,कन्टेनमेन्ट जोन में सब बंद रहेगा:-डीएम