बस्ती के तहसील रूधौली के ग्राम कुचुरूआ के मजरा उत्तरडीह को हाॅटस्पाट/कन्टेनमेन्ट एरिया घोषित किया गया,


बस्ती 21 मई 2020, सू.वि., कोरोना वायरस के सम्भावित संक्रमण के दृष्टिगत तहसील रूधौली के ग्राम कुचुरूआ के मजरा उत्तरडीह को हाॅटस्पाट/कन्टेनमेन्ट एरिया घोषित किया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि इस गाॅव का सम्पूर्ण क्षेत्र इस दौरान सील रहेंगा। यदि यहाॅ से कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेंगी। 


उन्होने बताया कि इस गाॅव के अजमत अली पुत्र महीबुल्लाह 55 वर्ष परिवार सहित 15 मई को मुम्बई से आये थे, जिनकी रात में ही मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम के दौरान कोरोना पाॅजिटिव पाये गये। इस मजरे में 10 से 12 परिवार निवास करते है जिसकी आबादी 100 है। यह अन्य मजरों से 300 से 400 मीटर दूर है। उप जिलाधिकारी रूधौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। 


उन्होने आदेश दिया है कि उक्त घोषित हाॅटस्पाट क्षेत्रों में निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय। सम्पूर्ण प्रतिबन्धित क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र समस्त विद्यालय/कार्यालय बन्द रहेंगे। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड नही होंगी तथा इस क्षेत्र में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेंगे।


उन्होने आदेश दिया है कि भारत सरकार, राज्य सरकार तथा स्वायत्त निकायों, निगमों के कार्यालय बन्द रहेंगे। अस्पताल एवं सभी चिकित्सा सेण्टर, जिसमें उनके विनिर्माण और वितरण ईकाइया संचालित रहेंगी। प्रतिबन्धि क्षेत्र में वाणिज्यीक प्रतिष्ठान, निजी प्रतिष्ठान अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान पूर्णरूपेण बन्द रहेंगे। हाॅटस्पाट क्षेत्र में सभी प्रकार की परिवहन सेवाए यथा वायु, रेल, सड़क निलम्बित रहेंगी। समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान/धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगे। 


उन्होने आदेश दिया है कि सम्पूर्ण प्रतिबन्धित क्षेत्र में समस्त प्रकार के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा मनोरंजन के कार्य नही किये जायेंगे। किसी भी समुदाय के दाहसंस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं/सुविधाओं को संचालित कराने के लिए इससे जुड़े कार्मिको का प्रवेश इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगा।


उन्होने निर्देश दिया है कि हाॅटस्पाट क्षेत्रों में साफ-सफाई का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी अपने स्तर से कार्मिको को पास जारी कर सुनिश्चित करायेंगे। प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कान्टेक्ट लिस्टिंग व डोर-टू-डोर सर्वे किया जायेंगा, जिसके लिए समस्त कार्मिको को आदेशित किया जाता है कि वह पूर्ण रूप से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन करें।


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