यूपी के 15 शहरों के कोरोना हॉटस्पॉट इलाके सील, क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा आप भी जाने


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 अप्रैल तक 15 शहरों के उन इलाकों को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है जहां पर कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को जो इन शहरों के हॉटस्पॉट इलाके में रहता है उसे अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। लोगों को पूरी तरह से इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने साफ निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


15 शहर के हॉटस्पॉट इलाके सील
यूपी सहित पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। लेकिन यूपी में संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 15 शहरों के हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करने का आदेश दिया गया है। इस बाबत मुख्य सचिव की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमे कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और एवं लॉकडाउन का कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही शत प्रतिशत घरों की जांच करते हुए सैनिटाइजेशन किया जाए।


इनपर होगी पाबंदी
जिन 15 शहरों में हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है, वहां के लिए सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि सीलबंदी के दौरान क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा और किसे बाहर जाने की इजाजत होगी। आवश्यक वस्तुओं, जिसमे खाद्य सामग्री, दवाएं आदि शामिल है, उनकी शत प्रतिशत होम डिलीवरी की जाएगी। इसके साथ ही तमाम दुकानों, सब्जी मंडी को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से इन सभी 15 जिलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पूर्व में दिए गए अनावश्यक पास की फिर से समीक्षा करें और उसे निरस्त करें।


इन्हें होगी इजाजत
इसके साथ ही सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्री, प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, श्रमिकों जिनका आना जाना आवश्यक है, उन्हें अलग-अलग वाहनों की जगह पूल वाहन के माध्यम से भेजे जाने की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा स्वास्थ्य एंव आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, उन्हें घर के भीतर ही रहने के लिए कहा जाए। इसके अलावा सघन पेट्रोलिंग करके इन तमाम निर्देशों का पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाए।


इन शहरों के हॉटस्पॉट इलाके सील
बता दें कि योगी सरकार ने यूपी के जिन 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है, वो गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर और बस्ती हैं। इन तमाम शहरों के हॉस्पॉट इलाकों को सील करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो भी स्वास्थ्य कर्मियों के काम में बाधा डालेगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो भी स्वास्थ्य कर्मियों के काम में बाधा डालेगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा।


कितने हॉस्पॉट
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि आगरा में 22 , गाजियाबाद में 13, गौतमबुद्धनगर में 12, कानपुर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फिरोज़ाबाद में 3, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 4, सीतापुर में 1 और लखनऊ में 8 बड़े और 4 छोटे हॉटस्पॉट हैं।