आखिरकार दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात एवं मौलाना साद के विरुद्ध बड़ी कारवाही की,


नई दिल्ली: तबलीगी जमात के मौलाना साद के लिये मुश्किलें बढ़ गयी है. दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दिया है. इस धारा के तहत अब मौलाना साद को कम से कम दस साल या उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है. पुलिस के मुताबिक ये धारा इसलिये लगाई गयी है क्योंकि तबलीगी जमात में आये लोगो को कोराना हुआ और उसकी वजह से मौते भी हुयी. ये कार्यक्रम मौलाना साद ने सरकार की मजूंरी के बिना किया था इसलिये इसमें गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी गयी है.


दरअसल तबलीगी जमात की वजह से देशभर मेंकोरोना वायरस फैल चुका है, सरकार की मनाही के बावजूद तबलीगी जमात के लिये लोग इक्टठा हुये, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी काफी संख्या में लोग आये थे, जिसमें से निकल कर देश के अलग अलग हिस्सों में गये.


दिल्ली पुलिस के SHO मुकेश वालिया, निजामुद्दिन पुलिस स्टेशन ने भी 24 मार्च को मौलाना साद और बाकी आरोपियों को पुलिस स्टेशन बुला कर समझाया था, लेकिन बावजूद इसके नहीं माना. जिसके बाद पुलिस की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च को मामला दर्ज किया था. लेकिन तब मामला Epedemic Act और IPC की 269, 270,271 और 120B धारा के तहत दर्ज किया गया था जोकि काफी हल्की धारा है. लेकिन अब मौलाना साद के लिये मुश्किले बढ़ गयी है.


इससे पहले पुलिस ने मौलाना साद को पुछताछ के लिये नोटिस भेजा था और साथ ही 26 सवालों की लिस्ट भी भेजी थी लेकिन मौलाना साद ने इसका जवाब यही दिया कि वो इस समय Self Quarantine में है और मरकज़ बंद होने की वजह से दस्तावेज नहीं दिये जा सकते है. हालांकि पुलिस ने जवाबों से संतुंष्ट ना होकर दोबारा से नोटिस भेजा और साथ ही मरकज़ से कुछ दस्तावेज भी बरामद किये.


यानी अब मौलाना साद ज्यादा दिन पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता, क्योंकि मौलाना साद की Self Quarantine की मियाद भी पुरी हो चुकी है और पुलिस भी अब जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करना चाह रही है.