बस्ती 21 मार्च 2020. जनपद न्यायाधीश बस्ती ने कोरोना वायरस महामारी के रोक थाम हेतु समस्त अधीनस्थ न्यायालय और कार्यालय 28 मार्च 2020 तक बन्द रखने का आदेश दिया है। उक्त अवकाश की अवधि के बदले में ग्रीष्म कालीन अवकाश में समस्त न्यायालय/कार्यालय खुले रहेंगे।
उन्होंने आदेश दिया है कि उक्त अवधि में बेल एवं रिमांड का कार्य अवकाश के दिनों की ही तरह किया जायेगा। उन्होंने अपने समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सलाह दिया है कि वे भीड़-भाड़ से बचें। सार्वजनिक वाहनों से यात्रा न करें तथा कोरोना वायरस महामारी को रोकने हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करें।
बस्ती:-बस्ती जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय 28 मार्च तक बंद,जिला जज ने आदेश जारी किए