CAB : राज्यसभा से भी पास हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक, पक्ष में पड़े 125 वोट


नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है, जिसके बाद अब राष्ट्रपति के मुहर के बाद ये बिल कानून का शक्ल अख्तियार कर लेगा। पहले इस बिल पर लोकसभा में लंबी बहस हुई, जिसके बाद ये बिल लोकसभा से पास हो गया था। वहीँ राज्यसभा में इस बिल को पास करवाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस चुनौती पर भी फतह हासिल कर ली है।




CAB पर Amit Shah ने दिया विपक्ष के आरोपों का जवाब 



बता दें कि आज गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया, जहाँ कांग्रेस (Congress) सहित तमाम विपक्षी दलों ने बिल पर नाराज़गी जाहिर करते हुए इसका विरोध किया। वहीं अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया और कहा कि इस बिल से देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरा भी जरुरत नहीं है। अमित शाह ने बिल पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप भी लगाया। बहस के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त गहमागहमी भी देखने को मिली।


CAB पर टीएमसी का प्रस्ताव हुआ ख़ारिज 


तृणमूल कांग्रेस (AITMC) की तरफ से इस बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजे जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन वोटिंग में टीएमसी का ये प्रस्ताव ख़ारिज हो गया। आख़िरकार बिल को लेकर हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 105 वोट ही पड़े। वोटिंग के दौरान शिवसेना (Shivsena) सांसदों ने वाकआउट किया। इस तरह मोदी सरकार इस बिल को राज्यसभा से भी पास करवाने में कामयाब रही।




क्या हैं बिल के प्रावधान ?



नागरिकता संशोधन विधेयक के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, ऐसे में नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान से मुसलमानों को दूर रखा गया है। मुस्लिम को दूर रखने के प्रावधान के कारण ही विपक्ष इस बिल का विरोध करता रहा है। हालाँकि अब ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चूका है।