डीआईओएस बताएं सीधी भर्ती का पद पदोन्नति से कैसे भरा गया: जेडी,नियम विरुद्ध पदोन्नति करने के आरोप में प्रबन्ध समिति पर 16 डी के तहत कार्रवाई की चेतावनी


श्री सीताराम इंटर कालेज सिरसी के प्रबन्धक के मनमानी का मामला


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बस्ती। श्री सीताराम इंटर कालेज सिरसी लिपिक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने का मामला गहराता जा रहा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह से पूछा है कि सिरसी में सीधी भर्ती के रिक्त लिपिक के पदों को पदोन्नति से कैसे भरा गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने शख्त लहजे में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय तीन विनियम 2 (2) में दी गयी व्यवस्था ने विपरीत कार्य करने के आरोप में प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्यों ना 16-डी की कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।


           बताते चलें कि श्री सीताराम इंटर कालेज सिरसी में लिपिक के कुल तीन पद सृजित हैं, जिसमें प्रधान लिपिक का 01 व सहायक लिपिक के 2 पद सृजित हैं। प्रधान लिपिक का पद पदोन्नति का होता है, और शेष 2 सहायक लिपिक के पद पर शासन के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत पड़ पदोन्नति से व 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए। लेकिन प्रबन्धक ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के विपरीत अवैधानिक तरीके से दोनों पदों को पदोन्नति से भर लिया है। पदोन्नति से ही प्रधान लिपिक पद पर राकेश पांडेय व सहायक लिपिक के पद पर अनुचर सन्तोष कुमार व अरुण कुमार की पदोन्नति कर वेतन भुगतान किया जा रहा। प्रबन्धक ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित आख्या में स्वीकार भी कर लिया है कि जरूरत के अनुसार हमनें सभी पद पदोन्नति से भर लिए हैं।


             संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा है कि संस्था में सृजित तीनों पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया है, जो शासनादेश के विपरीत है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से पूछा है कि आप द्वारा किस शासनादेश के आधार पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टिकरण मांगते हुए कहा है कि किन परिस्थितियों में अधिनियम के विपरीत प्रबन्ध तन्त्र द्वारा की गयी पदोन्नति के प्रति सहमति प्रदान कर वेतन भुगतान किया जा रहा।


            संयुक्त शिक्षा निदेशक ने विद्यालय प्रबन्धक महेंद्र नाथ राय को पत्र की प्रतिलिपि भेज कर चेतावनी दी है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय तीन विनियम 2 (2) में दी गयी व्यवस्था ने विपरीत कार्य करने के आरोप में आपके प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्यों ना 16-डी की कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।


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