नई दिल्ली:-अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है. 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे. इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा._
अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है. 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे. इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत होगी. ये सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करेंगे. यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे. इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा.
गृह मंत्रालय ने कहा कि एक बंद स्थान में हॉल की क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, यहां पर अधिकत्तम 200 लोग जमा हो सकेंगे. ऐसे स्थानों में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और सैनिटाइजर और हैंड वाश का इंतजाम जरूरी शर्त होगी.
15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल को भी इजाजत
गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है.
मनोरंजन पार्क भी होंगे गुलजार
इसके अलावा मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिल गई है. गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी है.