शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन अब 100 मीटर के दायरे में बनेगा, शासन ने नए नियमो की मंजूरी दी


बस्ती 25 जुलाई 2020 सू०वि०, शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन अब 100 मीटर के दायरे में बनाया जाएगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र के हवाले से जानकारी देते हुए, उन्होंने बताया कि पहले कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर 250 मीटर के रेडियस में या पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन बनाए जाता था।


         उन्होंने बताया कि एक से ज्यादा केस होने पर कंटेनमेंट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके पश्चात स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा।


          उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में सिंगल केस पाए जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मोहल्ला जो भी कम होगा, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी तथा सीएमओ को उ०प्र० शासन आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है।