स्कूल-कॉलेज मेट्रो रेल सहित धार्मिक समारोह पर 31 जुलाई तक रोक,सरकार ने जारी की अनलाक 2 के लिए दिशा निर्देश


दिल्ली : भारत सरकार ने 31 जुलाई तक लागू रहने वाले 'अनलॉक-2' के लिए गाइडलांइस की घोषणा की। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।


गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अनलॉक-2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। 


कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।


एक बार फिर बिन्दुवार देखिए 


रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। 


कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा।


अनलॉकडाउन 2.0


-रात के कर्फ़्यू का समय अब रात दस बजे से सुबह पाँच बजे तक


- सभी स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे


- दुकानों में अब 5 से ज्यादा लोग आ सकते हैं


- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खुलेंगे।


इसके अलावा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल की ढुलाई और उतारने और उनके गंतव्य तक जाने और उतारने के लिए रात के कर्फ्यू में छूट दी गई है।


मेट्रो को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है।


सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे


रात 10 बजे से सुबह 5 बजे कर्फ्यू रहेगा।