बिना वारंट गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों की सूचना आईपीसी की धारा 58 के अनुपालन प्रतिदिन देने हेतु डीएम ने दिया निर्देश


बस्ती 04 जून 2020 सू०वि०, जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिया है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों की सूचना प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध करायी जाय। सभी उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजे गये पत्र में उन्होने कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 58 के अनुपालन में यह सूचना उपलब्ध कराया जाना है। 


          उन्होने बताया कि जनता दर्शन एंव सिस्टाचार भेट के द्वारा जनसामान्य से पुलिस द्वारा अनियमित गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुयी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 58 के तहत यह भी प्रावधान है कि ऐसे गिरफ्तारियों की सूचना संबंधित उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय। उन्होने निर्देश दिया है कि सभी प्रभारी निरीक्षक एंव थानाध्यक्ष वारंट के बिना गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संबंधित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उनके माध्यम से उन तक पहुॅचायी जायेंगी। 


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