मात्र राशनकार्ड धारक ही कोटेदारों से राशन प्राप्त करने के अधिकारी है:-रमन मिश्रा डीएसओ


बस्ती। माह मई 2020 में नियमित वितरण हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा अन्त्योदय कार्ड धारको को 35 किग्रा0 (20 किग्रा0 गेहूं व 15 किग्रा0 चावल) एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 05 किग्रा0 (03 किग्रा0 गेंहु व 02 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट वितरण किया जाना है। समस्त अन्त्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है। 


उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने एक प्रेस नोट के माध्यम से देते हुए बताया कि पात्र गृहस्थी के ऐसे कार्ड धारक जो श्रम विभाग में पंजीकृत हो ,मनरेगा जॉब कार्ड धारक तथा नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई दिहाड़ी मजदूरों की सूची के अनुसार जो लाभार्थी है, उन्हे निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में ऑनलाइन दर्ज यूनिट के अनुसार ही खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। अगर ऐसे लोग जिनका नाम कार्ड में नहीं फीड है वे अपना नाम अपने-अपने तहसीलों में फीड करा लें। कोटेदारों द्वारा मात्र राशन कार्ड धारकों को ही राशन वितरित किया जाना है। इस रेगुलर वितरण के साथ चना का वितरण नहीं होना है। चना का आवंटन प्राप्त होने पर अवगत कराया जायेगा। 


उन्होंने बताया कि ई-पास मशीन में जो नऐ कार्ड प्रदर्शित हो रहे है उन कार्डो पर कोटेदार खाद्यान्न शत-प्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करेगें। वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर, साबुन, पानी रखा जाए और हाथा धोने के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाए। 


बताया कि वितरण माह मई के 01 तारीख से प्रारम्भ होकर माह के 12 तारीख तक होना है। इसलिए सभी उचित दर विक्रेता अपने -अपने क्षेत्रान्तर्गत टोकन सिस्टम लागू करते हुये यह सुनिश्चित करें कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहे और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। 
उन्होंने कहा कि कार्ड धारकों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी व्यक्ति को खाद्यान्न से सम्बन्धित कोई समस्या है तो वह सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। हॉट स्पाट क्षेत्रों में कोटेदारों द्वारा खाद्यान्नों की होम डिलीवरी करायी जायेगी