बस्ती:-सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति,दुकान पर कोई सामान नहीं बेचेंगे दुकानदार,पूर्व में दी गई छूट वापस


जिला प्रशासन ने शहर के किराना दुकानदारों को दी गयी विक्रय की अनुमति को वापस ले लिया है। अब किराना दुकानदार ग्राहकों को सीधे समान का विक्रय नहीं कर सकते। जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने आदेश जारी किया है कि किराना दुकानदार पूर्वान्ह दस बजे से अपरान्ह 2 बजे तक ग्राहकों से केवल आर्डर प्राप्त करेंगे जिसे होम डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई देंगे। गौरतलब है कि शहर के कुछ चिन्हित दुकानदारों को लाकडाउन में विक्रय की अनुमति मिली थी जिसे परिवर्तित करते हुये आर्डर नोट कराकर सिर्फ डोर डिलीवरी के माध्यम से किया जाएगा। यह आदेश सोमवार से लागू माना जायेगा। आदेश के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाई किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। सामानों की आपूर्ति दुकान पर मौजूद डिलीवरीमैन सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही करेगा।


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