बाहर जाना चाहते हो तो ई पास बनवा,जानिए कैसे जारी होगा ई पास


यूपी, आम लोगों को लॉकडाउन की अवधि में किसी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी महसूस ना हो इसके लिए प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ePass ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था की है । यह व्यवस्था मुख्यरूप से सूचीबद्ध आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए जारी करने के लिए किया गया है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही ePass के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राजेंद्र कुमार तिवारी प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र राजस्व अनुभाग-11, संख्या 210/एक-11-2020 दिनांक 2 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है।  पत्र में कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो पा रही हो तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1067 पर किया जा सकता है।

आवेदक http://164.100.68.164/upepass2 लिकं पर आवेदन कर ePass प्राप्त कर करेंगे।संस्थागत पास के लिये एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकेंगे । आवेदन पत्र को परीक्षण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद उसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा।  स्वीकृत किए गए आवेदनों को के लिए ई पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिसे आवेदक  प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई पास की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक ही वैध होगी, जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन  एवं अंतर्जनपदीय ई-पास की वैधता दो दिवस की होगी।

पत्र में कहा गया है कि चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन QR-code के माध्यम से पुलिसकर्मी द्वारा किया जाएगा। जारी किए गए पत्र में ई-पास मात्र अत्यावश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निवारण हेतु ही निर्गत करने तथा संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिये ई-पास जारी करने में सावधानी बरतने को भी कहा गया है। अधिकृत अधिकारियों, पुलिस आदि द्वारा ई-पास की चेकिंग के समय आवेदक को आवेदन के समय अपलोड किया गया फोटोयुक्त पहचान-पत्र पत्र दिखाना जरूरी होगा।

ये है संस्थागत सेवाएं-

1. खाद्य सामग्री 

2. जनरल प्रोविजन स्टोर

3.  रेस्टोरेंट्स ₹

4. आवश्यक वस्तुओं यथा-भोजन, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित ई-कॉमर्स

5. राशन की दुकान

6. विद्युत विभाग

7.जलापूर्ति

8.डेरी प्लांट

9. बैंकिंग (एटीएम सहित)

10.  दवाओं की दुकानें एवं फार्मेसी

11.  प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

12. वित्त एवं लेखा कार्मिक (मात्र वेतन, मानदेय, कंटीजेंसी, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक वस्तुओं से संबंधित व्यय हेतु) 13. दूरसंचार इंटरनेट एवं डाक सेवाए

14.  पेट्रोल पंप (एलपीजी, सीएनजी,तेल एजेन्स गोदाम एवं परिवहन सहित)

15. पशु पक्षियों हेतु चारा-दाना ।

16. उपरोक्त वर्णित वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित विनिर्माण/अनुरक्षण-उत्पादन/ प्रोसेसिंग/परिवहन/संग्रहण/ वितरण/ व्यापार परिचालन आदि

17. अग्निशमन, 18.कारागार नगर

19. नगर निकाय संबंधित सेवाएं 20.विधानसभा परिषद से संबंधित कार्य 21.कानून-व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेट दायित्व के निर्वहन हेतु

22. अन्य अनावश्यक सेवाए/व्यवस्थाएं जिन्हें  सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए।

व्यक्तिगत सेवाए- चिकित्सकीय सेवा(पशुओं की स्वास्थ्य सेवा सहित)