योगी सरकार ने आंदोलन, प्रदर्शन, धरना के दौरान हिंसा व सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश-2020 को मंजूरी मिल गई । नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए पोस्टर लगाने संबंधी कार्यवाही पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यह अध्यादेश लाया गया है।कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के निर्णय को बताया खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक जुलूस, अवैध हड़ताल आदि के दौरान उपद्रवियों से नुकसान आदि के मद्देनजर कड़े कानून की आवश्यकता बताई थी। इसमें वीडियोग्राफी व क्षतिपूर्ति की भरपाई की व्यवस्था के निर्देश थे। वर्तमान में विधानमंडल का सत्र चालू नहीं है, इसलिए अध्यादेशलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमावली भी जल्दी ही बनाई जाएगी।
किसी भी प्रदर्शन धरना दंगा आदि से संपत्ति को छति पहुंचाने वालों से वसूली अध्यादेश लागू,