15 फरवरी तक बढ़ा जनपद में धारा 144


बस्ती । जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जिले में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम, गणतन्त्र दिवस, 30 जनवरी को बसंत पंचमी एवं 09 फरवरी को संत रविदास जयन्ती के अवसर पर जगह-जगह पर राष्ट्रीय एवं धार्मिक तथा धरना प्रदर्शन का आयोजन अपेक्षित है।  


उन्होंने कहा है कि उपरोक्त त्योहार एवं पर्वो को निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए तथा आपस में भाई-चारा, साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू किया गया है। इसके उल्लघंन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेेंगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी स्थान पर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होंगे। कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित या अवैध अस्त्र-शस़्त्र लेकर नही चलेंगे। लाइसेंसी सस्त्र धारक भी खुले आम सस्त्र लेकर नही चलेंगे। अपने घर अथवा छत पर कंकड, पत्थड़ तथा ईट एकत्र नही करेंगे, बिना एसडीएम के अनुमति के लाउडीस्पिकर का प्रयोग नही करेंगे और ना ही सभा, धरना प्रदर्शन या घेराव या चक्का जाम करेंगे। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कृत नही करेंगे। 
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबन्ध डियुटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी पर लागू नही होगा। वृद्ध एवं दिव्यांग क्षडी अथवा लाठ़ी का प्रयोग सहारे के लिए कर सकेंगे। सिक्ख कृपाण धारण कर सकेंगे।


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